Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Jul, 2018 07:03 PM
जिला मैजिस्ट्रेट धर्मपाल गुप्ता आई.ए.एस ने फौजदारी जाबता 1973 की धारा 144 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते कहा कि जिला बरनाला की सीमा में चलने वाली सरकारी व निजी बसों में अ£शील गाने चलाने पर पाबंदी होगी।
बरनाला(विवेक सिंधवानी,गोयल) : जिला मैजिस्ट्रेट धर्मपाल गुप्ता आई.ए.एस ने फौजदारी जाबता 1973 की धारा 144 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते कहा कि जिला बरनाला की सीमा में चलने वाली सरकारी व निजी बसों में अ£शील गाने चलाने पर पाबंदी होगी।
गुप्ता ने कहा कि जिले की सीमा में चलने वाली सरकारी व निजी बसों में अश्लील गाने चलाने पर भी पाबंदी होगी यदि ऐसा करने वाले बस चालक या कंडकटर विरूद्ध शिकायत पाई गई तो उसके खिलाफ धारा 188 तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह एक अन्य आदेश में उन्होंने कहा कि जिले में अन अधिकारित ध्वनि प्रदूषण वाले यंत्रो के प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी किए है।
मैरिज पैलेसों धार्मिक स्थानों आम लोगों द्वारा सभ्यचारक व धार्मिक कार्यक्रम में लाऊड स्पीकरों,आरकैसटरा व ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिसके फलस्वरूप आम लोगों, मानसिक रोगियों व बच्चों की सेहत व पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
पंजाब इंस्ट्रूमैंट एकट 1956 अनुसार कोई व्यक्ति पूर्व प्रवानगी लाऊड स्पीकरों या ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकता जिस भी मैरिज पैलेस, रेस्टोरैंट या आम लोगों ने लाऊड स्पीकर लगाना होगा वह अलग तौर पर संबंधित उप मंडल मैजिस्ट्रेट से पहले प्रवानगी लेगा इस प्रवानगी का ााव किसाी तरह आम लोगों की शंाति भंग करना नहीं होगा।
रात को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लाऊड स्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी होगी। यह आदेश 25 अगस्त 2018 तक लागू रहेंगे आदेशों की उल्ल्ंाघना करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।