मेडिकल ऑक्सीजन की जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी

Edited By Tania pathak,Updated: 23 Apr, 2021 11:29 AM

now strict action will taken against hoarding of medical oxygen

इस संबंधी फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कोविड की मौजूदा स्थिति संबंधी जायजा लेने के लिए हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया।

चंडीगढ़ (अश्वनी): राज्य सरकार की 104 हैल्पलाइन नंबर के द्वारा अस्पतालों में मौजूदा बैडों संबंधी 24&7 तत्काल जानकारी हासिल होगी। इस संबंधी फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कोविड की मौजूदा स्थिति संबंधी जायजा लेने के लिए हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया। देश के अलग-अलग हिस्सों में कोविड मरीजों के लिए बैडों की कमी पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति के तुलनात्मक आधार पर पंजाब में अस्पतालों में बैडों की स्थिति बेहतर है।

राज्य में ऑक्सीजन की जमाखोरी पर कार्रवाई के हुक्म देते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर कहा कि किसी भी व्यापारी या उत्पादक को तरल मैडीकल ऑक्सीजन (एल.एम.ओ.) की गैर-कानूनी ढंग से जमाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी पाया गया, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि इस संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश उद्योग, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को पहले ही दिए जा चुके हैं जिससे इनकी पालना यकीनी बनाई जा सके।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!