Edited By Mohit,Updated: 04 Jan, 2021 06:46 PM
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालंधर जसबीर सिंह ने धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का इस्तेमाल..........
जालंधरः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालंधर जसबीर सिंह ने धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला जालंधर (देहाती) में पड़ते सारे साइबर कैफे के मालिकों को निर्देश दिए कि किसी अनजान व्यक्ति को जिसकी पहचान कैफे मालिक के तौर पर नहीं की गई, उस पर साइबर कैफे का इस्तेमाल करने पर पाबंधी लगाई है। इसके अलावा इस्तेमाल करने वाले, आने वाले व्यक्ति की पहचान के रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर लगाया जाए।
जारी किए निर्देशों में उन्होंने कहा कि साइबर कैफे का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति अपने हाथ से अपना नाम, घर का पता, फोन नंबर और पहचान संबंधी प्रूफ देगा। व्यक्ति की पहचान उसके प्रूफ, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो क्रेडिट कार्ड से की जाएगी। एक्टिविटी सर्वर मुख्य सर्वर में सुरक्षित होगा औऱ इसका रिकॉर्ड मुख्य सर्वर में कम-से-कम छह महीनों के लिए सुरक्षित रखा जाना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि अगर साइबर कैफे में आने वाले किसी भी व्यक्ति की गतिविधी साइबर कैफे के मालिक को शकी लगती है तो वह संबंधित थाने को सूचित करेगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर बारे रिकॉर्ड को संभाल कर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।