Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Mar, 2018 10:25 AM
श भर में सड़क हादसों में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता से कदम आगे बढ़ा रही है। जल्द ही देश भर में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाएगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जहां वाहन चालकों को 100 फीसदी ई-चालान भुगतने की सहूलियत दी...
जालंधर (रविंदर): देश भर में सड़क हादसों में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता से कदम आगे बढ़ा रही है। जल्द ही देश भर में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाएगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जहां वाहन चालकों को 100 फीसदी ई-चालान भुगतने की सहूलियत दी जाएगी, वहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा और कसेगा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सबसे ज्यादा गाज गिरने जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले को अब 25,000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा। यही नहीं 3 बार जुर्माना होने पर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसैंस देश भर में रद्द कर दिया जाएगा और वह दोबारा अपना ड्राइविंग लाइसैंस नहीं बनवा पाएगा।
देश भर में हर साल तकरीबन 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। इन सड़क हादसों में हर साल तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और इससे दो गुणा लोग गंभीर रूप से घायल या जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज ने इन आंकड़ों को पेश करते हुए यह जरूरत दर्शाई थी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कुछ संशोधन की जरूरत है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में 223 सैक्शन थे और 68 सैक्शन रिप्लेस करने की जरूरत बताई गई थी।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज द्वारा गंभीरता दिखाने के बाद ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर (जी.ओ.एम.) ऑफ स्टेट का गठन किया गया था जिसमें सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को शामिल कर उनके सुझाव लिए गए थे। इनकी सिफारिशों को आधार बनाकर नया मोटर व्हीकल एक्ट 2016 व बाद में संशोधित 2017 लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा में यह बिल 2017 में पास हो गया था। अब इस बिल के राज्यसभा में पास होने के बाद जल्द ही देश भर में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाएगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को काफी बढ़ा दिया गया है।
आंकड़ों में यह निकल कर सामने आया था कि शराब पीकर वाहन चलाने के कारण सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए अब नए एक्ट के तहत शराब पीकर वाहन चलाते अगर कोई पकड़ा गया तो उसे 25,000 रुपए जुर्माना होगा। इसके अलावा बिना इंश्योरैंस गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना भुगतना होगा जबकि बिना ड्राइविंग लाइसैंस वाहन चलाने पर 10,000 जुर्माने के साथ वाहन को जब्त भी किया जाएगा। अन्य पेपर पूरे न होने पर 5,000 रुपए जुर्माना और वाहन जब्त करने का प्रावधान होगा।