Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 May, 2018 08:56 AM
एक हिन्दी न्यूज चैनल द्वारा 3 मई को मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह की प्रसारित की गई इंटरव्यू पर एतराज व्यक्त करते हुए सी.एम. ने स्थानीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि इन्द्र कौर की अदालत से न्यूज चैनल, उसके पदाधिकारियों तथा चैनल के पत्रकार के खिलाफ 30 मई...
अमृतसर (महेन्द्र): एक हिन्दी न्यूज चैनल द्वारा 3 मई को मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह की प्रसारित की गई इंटरव्यू पर एतराज व्यक्त करते हुए सी.एम. ने स्थानीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि इन्द्र कौर की अदालत से न्यूज चैनल, उसके पदाधिकारियों तथा चैनल के पत्रकार के खिलाफ 30 मई तक के लिए अंतरिम स्टे-आर्डर हासिल कर लिया था, जिसमें इंटरव्यू को दोबारा प्रसारित करने तथा उसकी फुटेज व क्लिपिंग कहीं भी पोस्ट करने पर रोक लगाई गई है।
इस आदेश को चुनौती देते हुए न्यूज चैनल तथा इसके पत्रकार ने सी.एम. अमरेन्द्र के खिलाफ गत दिवस स्थानीय सैशन कोर्ट में अपील दायर की जिस पर स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज अवतार सिंह की अदालत ने सी.एम. को 21 मई के लिए नोटिस जारी कर अदालत में अपना पक्ष रखने को कहा है।