Edited By Mohit,Updated: 03 Dec, 2019 09:09 PM
शिरोमणि अकाली दल (बादल) द्वारा गुरुद्वारा चुनाव आयोग और केन्द्रीय चुनाव आयोग में 2 अलग-अलग...........
होशियारपुर (अमरेन्द्र): शिरोमणि अकाली दल (बादल) द्वारा गुरुद्वारा चुनाव आयोग और केन्द्रीय चुनाव आयोग में 2 अलग-अलग संविधान पेश कर जालसाजी किए जाने को लेकर होशियारपुर के वयोवृद्घ समाजवादी नेता स.बलवंत सिंह खेड़ा की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आज मंगलवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन)कम ए.सी.जे.एम. मोनिका शर्मा की अदालत ने 4 नवम्बर को जारी सम्मन तामील नहीं होने पर दोबारा नया सम्मन जारी किया।
अदालत परिसर में स.बलवंत सिंह खेड़ा के साथ उनके वकील एडवोकेट बी.एस.रियाड़ व हितेष पुरी ने मीडिया को अदालती कार्रवाई संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने 4 नवम्बर को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल व सचिव डॉ.दलजीत सिंह चीमा को सम्मान जारी कर 3 दिसम्बर को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत के समक्ष पेश होने को तलब किया था। सम्मान नहीं पहुंचने यानि वापस नहीं आने की वजह से आज अदालत ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री स.प्रकाश सिंह बादल, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल व डॉ.दलजीत सिंह चीमा को दोबार नया सम्मन जारी कर अब 20 दिसम्बर को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है।
गौरतलब है कि समाजवादी नेता बलवंत सिंह खेड़ा ने शिअद(बादल)के खिलाफ झूठा हलफनामा देने और पार्टी के 2 अलग-अलग विधान रखने संबंधी शिकायत अदालत में दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने शिअद (बादल) के शीर्ष नेताओं प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, सुखदेव सिंह ढींढसा, बलविन्दर सिंह भूंदड़, रणजीत सिंह ब्रम्हपुरा, कृपाल सिंह बडुंगर, डा.दलजीत सिंह चीमा, महेश इंद्र सिंह ग्रेवाल, सुरिन्द्र सिंह शिंदा के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में आरोप लगाया है कि यह पार्टी धार्मिक चुनावों में भाग लेती है और अपने आप को धर्म निरपेक्ष होने का दावा भी करती है। यहां यह भी उल्लेखनींय है कि शिअद(बादल) की मान्यता को खारिज करने के लिए बलवंत सिंह खेड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की हुई है।