हाईकोर्ट में पंचायत चुनावों से पहले याचिका दायर, पंजाब सरकार को नोटिस

Edited By Vaneet,Updated: 31 Aug, 2018 10:43 PM

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पंजाब में पंचायत चुनावों को लेकर वर्ष 2018 के रिजर्वेशन रूल्स को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई ...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब में पंचायत चुनावों को लेकर वर्ष 2018 के रिजर्वेशन रूल्स को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। फिरोजपुर जिले के 3 सरपंचों ने पंजाब सरकार, डिपार्टमैंट ऑफ रूरल डिवैल्पमैंट के डायरैक्टर, डी.सी. फिरोजपुर, डिस्ट्रिक्ट डिवैल्पमैंट एंड पंचायत ऑफिसर व ब्लॉक डिवैल्पमैंट एंड पंचायत ऑफिसर को पार्टी बनाया है। 

मांग की कि पंजाब रिजर्वेशन फॉर द ऑफिसिज ऑफ सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत एंड चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति एंड जिला परिषद (अमैंडमैंट) रूल्स, 2018 को रद्द किया जाए। इसे प्राकृतिक न्याय और संविधान के अनुच्छेदों सहित हाईकोर्ट ने तय कानून के विपरीत बताया है। इसके अलावा पंजाब पंचायती राज एक्ट की धारा 12 (1) को भी रद्द किया जाए। वहीं, प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाएं कि पंजाब रिजर्वेशन फॉर द ऑफिसेज ऑफ सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत एंड चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति एंड जिला परिषद (अमैंडमैंड) रूल्स, 2008 तहत रिजर्वेशन रोस्टर तैयार करें जो कहीं अधिक ताॢकक और वैज्ञानिक है। 

वहीं, याचिका लंबित रहने दौरान चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, सरकार जल्दबाजी में चुनाव करवाने के चक्कर में है। पंजाब सरकार ने 28 अगस्त को सभी डिप्टी कमिश्नर्स को पत्र जारी कर रिजर्वेशन को लेकर रोस्टर तैयार करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 13 सितम्बर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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