लुधियाना एम.सी. चुनाव करवाने के लिए याचिका दायर

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Dec, 2017 09:23 AM

non holding of ludhiana mc poll challenged in hc

लुधियाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 5 वर्ष की अवधि बीतने के 2 माह बाद तक चुनाव न करवाए जाने पर वर्ष 2012 में कॉर्पोरेशन की कौंसलर चुनी गई 2 महिलाओं ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): लुधियाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 5 वर्ष की अवधि बीतने के 2 माह बाद तक चुनाव न करवाए जाने पर वर्ष 2012 में कॉर्पोरेशन की कौंसलर चुनी गई 2 महिलाओं ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें पंजाब सरकार एवं स्टेट इलैक्शन कमीशन पंजाब को पार्टी बनाया गया है।


निवर्तमान कौंसलर्स लुधियाना की मंजीत कौर घटौरी व सर्बजीत कौर चीमा ने मांग की कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लुधियाना की 5 वर्ष की अवधि 19 सितम्बर, 2017 को ही पूरी हो चुकी है और संविधान के अनुच्छेद 234-यू के क्लॉज 3(ए) के तहत अवधि के पूरे होने से पहले चुनाव करवाने चाहिएं। ऐसे में मांग की गई है कि इलैक्शन कमीशन को आदेश दिए जाएं कि एम.सी. लुधियाना सहित पंजाब की अन्य एम.सी. के चुनाव करवाए जाएं जिनकी अवधि 19 सितम्बर, 2017 को समाप्त हो चुकी है।

 

वहीं पंजाब सरकार को भी आदेश दिए जाएं कि सभी म्यूनिसिपैलिटीज व कॉर्पोरेशन्स के चुनाव एक ही तारीख को करवाएं एवं एक ही तारीख को रिजल्ट घोषित किया जाए। वहीं कहा गया है कि इलैक्शन कमीशन स्वतंत्र बॉडी के रूप में कार्य नहीं कर रहा बल्कि राज्य सरकार की इच्छा के हिसाब से काम कर रहा है। इसके अलावा कहा गया है कि अमृतसर, जालंधर व पटियाला में चुनाव घोषित करना और एम.सी. लुधियाना को छोड़ देना संवैधानिक प्रावधानों के तहत दिए गए आदेश का अनादर है। इस याचिका पर 5 दिसम्बर को सुनवाई होगी।

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