Edited By Vatika,Updated: 12 Feb, 2021 09:45 AM
बहबल कलां गोलीकांड में मुलजिम के तौर पर नामजद होने के बाद पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी और निलंबित आई.जी. परमराज सिं
फरीदकोट (जगदीश): बहबल कलां गोलीकांड में मुलजिम के तौर पर नामजद होने के बाद पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी और निलंबित आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल ने जज सुमित मल्होत्रा की अदालत में चलतेे मुकद्दमे तक अग्रिम जमानत की अर्जी लगाकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर सैशन जज ने दोनों पक्षों की लम्बी बहस सुनने उपरांत जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया।
जानकारी के अनुसार इन दोनों अधिकारियों ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में पहले जमानत की अर्जी लगाई थी परंतु ये दोनों अधिकारी अदालत के सामने पेश नहीं हुए। सरकार ने अदालत में इन दोनों पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मुलजिम पुलिस अधिकारी की तरफ से अदालत में दी अर्जी कानून मुताबिक सुनवाई योग्य नहीं है, इनकी अग्रिम जमानत होने के साथ यह किसी समय भी गवाहों को मुकरा सकते हैं। विशेष जांच टीम ने लम्बी पड़ताल के बाद पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी और आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल खिलाफ 15 जनवरी को अदालत में चालान पेश किया था।