नई तबादला नीति जारी,आपका भी हो सकता है ट्रांसफर

Edited By Sonia Goswami,Updated: 24 Apr, 2018 09:01 AM

new transfer policy issue in punjab

पंजाब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों की नई तबादला नीति जारी कर दी गई है। इस नीति के संबंध में परसोनल विभाग द्वारा नोटीफिकेशन जारी किया गया है।

चंडीगढ़  (भुल्लर): पंजाब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों की नई तबादला नीति जारी कर दी गई है। इस नीति के संबंध में परसोनल विभाग द्वारा नोटीफिकेशन जारी किया गया है। यह विभाग सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के अधीन आता है। 


जारी नीति अनुसार ग्रुप ए और बी के अधिकारी पूरे कार्यकाल के दौरान एक जिले में अधिक से अधिक 15 साल तक सेवा कर सकेंगे परंतु यह शर्त जिला काडर अधीन काम करते और विभाग के मुख्य दफ्तर में काम करते अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। कोई भी अधिकारी एक स्थान पर लगातार 5 साल से अधिक तैनात नहीं रहेगा। यदि कोई अधिकारी 3 साल से अधिक समय के लिए एक स्थान पर तैनात रहता है तो दोबारा उसी स्थान पर तैनाती कम से कम दो साल के अंतर के बाद की जाएगी। 


जारी नीति में स्पैशल मामलों के बारे में स्पष्ट किया गया है कि नेत्रहीन, दिव्यांग, अविवाहित लड़कियां, विधवा औरतें, कपल केस और रिटायरमैंट में दो साल से कम का समय रहने की हालत में नियमों अनुसार छूट मिल सकती है। 

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