Edited By Vaneet,Updated: 19 Dec, 2019 08:14 PM
पंजाब में ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों को अब इसका भारी नुक्सान होगा क्योंकि राज्य में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है।...
चंडीगढ़/अमृतसर (भुल्लर, नीरज): पंजाब सरकार ने आज 3 महीने पहले पास हुए केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करते हुए राज्य में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन संबंधी चालान महंगे कर दिए हैं। राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रमुख सचिव के. शिवा प्रसाद द्वारा जारी नोटीफिकेशन के अनुसार विभिन्न तरह के चालानों के जुर्मानों की बढ़ी दरें तुरंत लागू होंगी। चाहे पंजाब सरकार द्वारा केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट देश में लागू होने के बाद इसको तुरंत राज्य में लागू नहीं किया गया था और कहा गया था कि लोगों पर बहुत बोझ नहीं डाला जाएगा परंतु 3 महीने देरी के बाद लागू किए गए इस एक्ट के चालानों की दरों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। राज्य में चालानों के रेट की दरों में नए केंद्रीय एक्ट के अनुसार 2 से 10 गुना तक की वृद्धि
की गई है।
ट्रैफिक उल्लंघना के जुर्मानों संबंधी तय की गई दरें
- ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए व दूसरी बार 1000 रुपए जुर्माना।
- गाड़ी चलाते समय स्मोकिंग करने पर पहली बार 500 व दूसरी बार 1000 रुपए जुर्माना।
- गलत पार्किंग करने पर पहली बार 500 रुपए व दूसरी बार 1000 रुपए जुर्माना।
- गलत सन फिल्म लगाने पर पहली बार 1000 व दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना।
- सिटी एरिया में लोअर हैड बीम का प्रयोग करने पर पहली बार 500 व दूसरी बार 600 रुपए जुर्माना।
- अवैध लाल बत्ती व नीली बत्ती का प्रयोग करने पर पहली बार 1000 व दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना।
- बिना अग्निशमन यत्रों के वाहन चलाने पर पहले 500 व दूसरी बार 600 रुपए जुर्माना।
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बिना सीट बैल्ट ले जाने पर पहले 1000 व दूसरी बार 1000 रुपए जुर्माना।
- ट्रिपल राइङ्क्षडग पर पहले 1000 जुर्माना व 3 महीनों के लिए लाइसैंस रद्द व दोबारा करने पर 1000 रुपए जुर्माना व 3 महीनों के लिए लाइसैंस रद्द।
- बिना सीट बैल्ट वाहन चलाने पर पहली बार 1 हजार जुर्माना व दूसरी बार 1 हजार रुपए जुर्माना।
- लाइसैंस रद्द होने पर वाहन चलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना व दूसरी बार भी 10,000 जुर्माना।
- बिना हैलमेट वाहन चलाने पर 1000 रुपए जुर्माना व 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसैंस रद दूसरी बार भी यही जुर्माना।
- अग्निशमन वाहनों व एंबुलैंस को रास्ता ने देने पर 10000 जुर्माना व 3 महीने के लिए लाइसैंस रद दूसरी बार भी यही जुर्माना।
- प्रतिबंधित इलाके में हार्न बजाने पर पहली बार 1000 रुपए जुर्माना व दूसरी बार 2000 रुपए जुर्माना।
- बिना इंश्योरैंस वाहन चलाने पर पहली बार 2 हजार रुपए व दूसरी बार 4 हजार रुपये जुर्माना।
- वाहन की अल्टरेशन करने पर हर अल्टरेशन का 5 हजार रुपए जुर्माना व दूसरी बार भी 5 हजार रुपए जुर्माना।
- तेज रफ्तारी से एल.एम.वी.चलाने पर पहली बार 2 हजार व दूसरी बार 4 हजार रुपए जुर्माना।
- एच.एम.वी. व एम.एम.वी. वाहन तेज चलाने पर पहली बार 2 हजार व दूसरी बार 4 हजार रुपए जुर्माना।
- वाहन चलाते समय तेज रफ्तारी व हाथ में संचार साधन का प्रयोग करने पर पहली बार 2 हजार व दूसरी बार 10 हजार रुपए जुर्माना।
- रेसिंग करने पर पहली बार 5 हजार व दूसरी बार 10 हजार रुपए जुर्माना।
- बिना आर.सी.व बिना फिटनेस वाहन चलाने पर पहली बार 5 हजार व दूसरी बार 10 हजार जुर्माना।
- बिना परमिट वाहन चलाने पर पहली बार 10 हजार व दूसरी बार भी 10 हजार जुर्माना।
- ओवरलोडिंग व गलत एंट्री करने पर पहली बार 20 हजार जुर्माना व प्रति टन 2 हजार जुर्माना दूसरी बार भी 20 हजार रुपए जुर्माना व प्रति टन 2 हजार रुपए एक्सेस लोड।