Edited By Vaneet,Updated: 12 Feb, 2019 09:17 PM
पंजाब शहरी आवास योजना स्कीम के तहत लाभपात्रियों को राहत देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने स्थायी रिहायश का सबूत पेश करने से छूट ...
चंडीगढ़: पंजाब शहरी आवास योजना स्कीम के तहत लाभपात्रियों को राहत देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने स्थायी रिहायश का सबूत पेश करने से छूट देने का फैसला किया गया है। इस राहत के साथ 30 हजार लाभपात्रियों को सीधा फायदा पहुंचेगा जो स्थायी सबूत न होने के कारण सभी के लिए घर स्कीम से वंचित रह जाते।
उन्होंने आज यहां एक बयान में कहा कि शहरी आवास योजना स्कीम के तहत लाभपात्रियों की समस्याओं को दूर करने और ज्यादा से ज्यादा शहरी गरीबों को इस स्कीम का लाभ देने के मंतव्य के लिए यह राहत देने का फैसला किया गया है। उनके अनुसार जो लाभपात्री कच्चे मकानों में लाल डोरे तहत आते हैं और उनके पास स्थाई रिहायशी सबूत नहीं हैं। उनको टैक्स असेसमेंट की कॉपी, बिजली का बिल, सिवरेज बिल और पानी के बिलों में से कोई भी एक दस्तावेज के साथ काऊंसलर से सत्यापित कराने के बाद संबंधित संयुक्त आयुक्तों/कार्यसाधक अफसरों को इस स्कीम का लाभ देने के अधिकार दिए गए हैं।
इससे पहले स्थाई रिहायशी सबूत देना लाजिमी था।निकाय मंत्री ने कहा कि इस फैसले से इस स्कीम का लाभ लगभग तीस हजार लाभपात्रियों को होगा जिन्होंने पहले आवेदन किया हुआ है और इस स्कीम का लाभ अब तक नहीं मिला। उनके लिए सरकार ने नया सर्वे करवाने का फैसला लिया है जो 15 फरवरी से शुरू होगा।