Edited By Vaneet,Updated: 10 Apr, 2018 09:37 PM
उच्चतम न्यायालय के पंजाबी फिल्म नानक शाह फकीर को जारी करने के आदेश पर शिरोमणि गुरुद्वारा ...
अमृतसर: उच्चतम न्यायालय के पंजाबी फिल्म नानक शाह फकीर को जारी करने के आदेश पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है। शिरोमणि समिति के प्रधान भाई गोबिन्द सिंह लोंगोवाल ने कहा कि एसजीपीसी विवादित फिल्म नानक शाह फकीर पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर अटल है।
उन्होंने कहा कि शिरोमणि समिति की तरफ से पहले ही फिल्म पर रोक लगाने के संबंध में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त सिखों के सर्वोच्च संस्थान श्री अकाल तख्त साहब की तरफ से भी फिल्म पर रोक सम्बन्धित आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में उच्चतम न्यायालय की तरफ से फिल्म प्रदर्शित करने का फैसला आ जाना ठीक दिशा में नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि फिल्म रिलीज होती है तो सिख संगत में रोष व्याप्त हो सकता है।
भाई लोंगोवाल ने कहा कि शिरोमणि समिति स्पष्ट करती है कि चाहे यह फैसला कानूनी तौर पर कोई भी अर्थ रखता है, परन्तु धार्मिक और सिख मर्यादा के मद्देनजर फिल्म पर रोक जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाने से पहले शिरोमणि समिति का पक्ष नहीं सुना गया और एक पक्षीय फैसला सुना दिया गया। इसलिए शिरोमणि समिति उच्चतम न्यायालय में 11 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।