Edited By swetha,Updated: 27 Feb, 2019 02:31 PM
नए डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता की तैनाती के खिलाफ आई.पी.एस. मुहम्मद मुस्तफा अब हाईकोर्ट जाएंगे।
चंडीगढ़ः नए डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता की तैनाती के खिलाफ आई.पी.एस. मुहम्मद मुस्तफा अब हाईकोर्ट जाएंगे। इससे पहले मुस्तफा ने गुप्ता की तैनाती में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की थी।सुप्रीम कोर्ट ने उनको पहले हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। मुस्तफा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल किया था कि क्या वह अपनी पटिशन लेकर हाईकोर्ट में गए थे। जब उन्होंने इंकार किया तो उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया।
अगर वह हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मुस्तफा का आरोप है कि पंजाब के डी.जी.पी. की तैनाती में नियमों की उल्लंघना की गई है। उनसे जूनियर दिनकर गुप्ता को डी.जी.पी. बना दिया गया है। यू.पी.एस.सी. को पहले 3 आई.पी.एस. अधिकारियों का पैनल पंजाब सरकार ने भेजने के लिए तैयार किया था, जिसमें उनका नाम भी था। उस पैनल में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने दिनकर गुप्ता का नाम चुना और उनको डी.जी.पी.बना दिया।