Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Aug, 2017 05:11 PM
नगर कौंसिल के भगवान दास मैमोरियल म्यूनिसिपल महिला अस्पताल की करोड़ों रुपए की जगह का नगर कौंसिल खन्ना और साधु आश्रम ट्रस्ट के बीच
खन्ना (कमल): नगर कौंसिल के भगवान दास मैमोरियल म्यूनिसिपल महिला अस्पताल की करोड़ों रुपए की जगह का नगर कौंसिल खन्ना और साधु आश्रम ट्रस्ट के बीच चल रहे अदालती केस ने आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की अदालत द्वारा नगर कौंसिल खन्ना के हक में स्टे आर्डर जारी करने से नया मोड़ ले लिया है।
नगर कौंसिल खन्ना के प्रधान विकास मेहता और ई.ओ. रवनीत सिंह ने बताया कि इस मामले में नगर कौंसिल ने पहले ही माननीय हाईकोर्ट में अपील दायर की हुई थी। जिसकी 18 जुलाई 2017 को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि पंजाब सरकार को पूछा जाए कि वह यहां अस्पताल बनाना चाहती है या नहीं। इस दौरान साधु आश्रम ट्रस्ट ने किसी निचली अदालत के हुक्मों के आधार पर खन्ना पुलिस की मदद के साथ कब्जा लेने की कोशिश शुरू कर दी जो नगर कौंसिल खन्ना के अधिकारियों व अन्य लोगों के विरोध कारण सिरे न चढ़ सकी।
इस आधार पर नगर कौंसिल खन्ना ने माननीय हाईकोर्ट केस की सुनवाई कर रहे जज जस्टिस आर.एस. मलिक की अदालत में स्टे लगाने संबंधी अर्जी दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए आज माननीय अदालत ने नगर कौंसिल के हक में स्टे आर्डर दे दिया जिससे साधु आश्रम ट्रस्ट को बड़ा झटका लगा है। ई.ओ. रवनीत सिंह ने बताया कि इस मामले में अगली पेशी 21 अगस्त 2017 की है। नगर कौंसिल के प्रधान विकास मेहता के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि नगर कौंसिल अपना फर्ज पूरा कर रही है।