जुर्म साबित न होने पर मां-बेटा बरी

Edited By Des raj,Updated: 17 Aug, 2018 12:56 AM

mother son acquitted if crime is not proved

करीब 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर से भगाकर लेकर जाने के कथित आरोपों में घिरे हुए गांव लंभवाली के मां-बेटे को सैशन जज हरपाल सिंह ने जुर्म साबित न होने पर बरी करने का हुक्म दिया है। जानकारी अनुसार फरीदकोट जिले के गांव लंभवाली के एक व्यक्ति के बयानों...

फरीदकोट (स.ह.): करीब 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को घर से भगाकर लेकर जाने के कथित आरोपों में घिरे हुए गांव लंभवाली के मां-बेटे को सैशन जज हरपाल सिंह ने जुर्म साबित न होने पर बरी करने का हुक्म दिया है। जानकारी अनुसार फरीदकोट जिले के गांव लंभवाली के एक व्यक्ति के बयानों पर थाना बाजाखाना में जसप्रीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह व उसकी माता गुरमेल कौर पत्नी गुरमेल सिंह के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 363, 366 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

इस मामले को लेकर लड़की के पिता ने थाना बाजाखाना के पास बयान लिखवाया कि मेरे एक लड़का व एक लड़की रमनदीप कौर है, जो +2 कक्षा में सुखानंद स्कूल में पढ़ती है। जब मैं अपने खेतों में से अपने घर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी घर में बीमार पड़ी थी व मेरी लड़की रमनदीप कौर घर में हाजिर नहीं मिली। 

इस पर बयानकर्त्ता को पता चला कि उसकी लड़की को जसप्रीत सिंह जस्सा व उसकी माता गुरमेल कौर घर से भगाकर अपने घर ले गए हैं। इस संबंधी बयानकर्त्ता के बयान पर 11 अक्तूबर 2016 को जसप्रीत सिंह व गुरमेल कौर पर मामला दर्ज किया गया था, जिस पर माननीय अदालत ने सफाईकर्त्ता पक्ष के वकील सिमर विजय की दलीलों के साथ सहमत होते हुए सैशन जज हरपाल सिंह की अदालत ने इन पर लगे आरोपों पर कोई पुख्ता सबूत न होने पर इन्हें बरी करने का हुक्म दिया है। 

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