मोहल्ला क्लीनिक: स्टाफ भर्ती के लिए सरकार ने नियम किए तैयार

Edited By Urmila,Updated: 11 Jul, 2022 02:40 PM

mohalla clinic government has prepared rules for staff recruitment

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए मोहल्ला क्लीनिक की अगली गारंटी पूरा करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

चंडीगढ़ (शर्मा): पंजाब की आम आदमी सरकार ने हर घरेलू उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली प्रतिमाह नि:शुल्क देने की गारंटी को पूरा करने के दावे के बाद अब राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए मोहल्ला क्लीनिक की अगली गारंटी पूरा करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। हालांकि इस योजना बनाम गारंटी के तहत डाक्टरों व स्टाफ की भर्ती के लिए तय नियमों के तहत इसकी सफलता और गुणवत्ता पर आशंकाएं जताई जा रही हैं लेकिन सरकार ने प्रयास तो शुरू कर दिए हैं।

यह मिलेगी तनख्वाह

योजना के तहत इम्पैनल्ड किए जाने वाले डाक्टरों समेत किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ को कोई नियमित वेतन या भत्ता नहीं मिलेगा। उक्त क्लीनिकों में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या के आधार पर इनकी पगार अगले महीने की 10 तारीख तक अदा की जाएगी। हालांकि मरीजों की न्यूनतम संख्या 50 के आधार पर पगार देय होगी। मतलब यदि मरीज 50 से कम आते हैं तब भी 50 मरीजों की संख्या के आधार पर पगार सुनिश्चित की जाएगी।

किसको क्या मिलेगा

योजना के तहत इम्पैनल्ड किए जाने वाले मैडीकल ऑफिसर्स को 50 से कम की जांच के लिए भी 50 मरीजों के आधार पर 50 रुपए प्रति मरीज मेहनताना दिया जाएगा। 50 मरीजों से अधिक की जांच पर भी इसी दर से अदायगी होगी। इसी तरह फार्मासिस्ट के लिए यह दर 12 रुपए प्रति मरीज व क्लीनिक असिस्टैंट के लिए 11 रुपए प्रति मरीज होगी।

एस.एम.ओ. स्तर के अधिकारी के हाथ होगी कमान

जानकारी के अनुसार हर मोहल्ला क्लीनिक/हैल्थ या वैलनैस सैंटर या हैल्थ क्लीनिक की संभाल व बेहतर सेवाओं की जिम्मेदारी योजना के तहत इम्पैनल्ड किए जाने वाले डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की होगी। एस.एम.ओ. स्तर का अधिकारी पूरी प्रणाली के लिए सुचारू रूप से संचालन के लिए जिम्मेदार होगा।

ड्यूटी आवर्स के बाद निजी प्रैक्टिस करने के लिए फ्री होंगे

योजना के तहत डॉक्टर गर्मियों में सुबह 8 से दोपहर बाद 2 बजे तक व सर्दियों में सुबह 9 से दोपहर बाद 3 बजे तक सेवाएं देने के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि इस समयावधि के बाद या पहले वे अपनी निजी प्रैक्टिस करने के लिए फ्री होंगे लेकिन वे मरीज को किसी भी ऐसे अस्पताल में रैफर नहीं कर सकेंगे जहां मरीज को अपनी जेब से इलाज का खर्च भरना पड़े। डाक्टर सिर्फ सरकारी अस्पताल या पॉलीक्लीनिक में इलाज के लिए रैफर कर सकता है।

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