Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Jul, 2017 11:29 AM
वरिष्ठ न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत में एक नाबालिग लड़की वासी जम्मूबस्ती अबोहर को नारी निकेतन से लाकर पेश
अबोहर(भारद्वाज): वरिष्ठ न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत में एक नाबालिग लड़की वासी जम्मूबस्ती अबोहर को नारी निकेतन से लाकर पेश किया, जहां उसने अपने पिता के घर जाने के बयान दिए। जिस पर न्यायिक दंडाधिकारी ने नाबालिगा को उसके पिता श्याम लाल के हवाले करने के आदेश पारित कर दिए।
उल्लेखनीय है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मैडम जतिन्द्र वालिया ने लगभग 6 माह पूर्व नाबालिगा के हरजीवन सिंह पुत्र ठाकर सिंह व उसकी मां रानी पत्नी ठाकर सिंह, बिचोलन पाली पत्नी बिट्टू सिंह वासी पंजपीर नगर के वकीलों की दलीलें सुनने के पश्चात तीनों को सबूतों के अभाव में बरी करने के आदेश पारित किए। उल्लेखनीय है कि नगर थाना पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के पिता श्याम लाल पुत्र कर्मचंद वासी जम्मूबस्ती के बयानों पर 15-6-15 को भा.दं.सं. की धारा 363 व 366ए के तहत उसकी नाबालिग लड़की को विवाह का झांसा देकर भगाने के आरोप में हरजीवन सिंह पुत्र ठाकर सिंह, उसकी पत्नी रानी, पालो पत्नी बिट्टू सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था। गत दिवस निशा को नारी निकेतन जालंधर से लाकर वरिष्ठ न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार की अदालत में पेश किया और उसे उसके पिता के हवाले करने के आदेश पारित किए।