Edited By Urmila,Updated: 03 Dec, 2022 02:47 PM
उधर, इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार हुए ठेकेदार तेलू राम की जमानत याचिका जिला सैशन कोर्ट में लगाई गई जिस पर विजिलेंस की टीम ने अपने तर्क दिए हैं ।
लुधियाना (राज): अनाज मंडी ट्रांसपोर्टेशन टैंडर घोटाले में नामजद पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू के नजदीकी इंद्रजीत सिंह उर्फ इंदी की जमानत याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी जबकि इससे पहले इंद्रजीत की जमानत याचिका जिला सैशन कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रद्द हो चुकी थी।
उधर, इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तार हुए ठेकेदार तेलू राम की जमानत याचिका जिला सैशन कोर्ट में लगाई गई जिस पर विजिलेंस की टीम ने अपने तर्क दिए हैं और उस पर भी सुनवाई शनिवार को होनी है।
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