मजीठिया मानहानि केस की सुनवाई 11 सितंबर के लिए स्थगित

Edited By Vaneet,Updated: 31 Aug, 2019 06:41 PM

majithia defamation case adjourned for september 11

पंजाब के पूर्व राजस्व मंत्री बिक्म सिंह मजीठिया द्वारा आम आदमी पार्टी के सीनीयर नेता एवं एमपी संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानी मामले ....

लुधियाना(मेहरा): पंजाब के पूर्व राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा आम आदमी पार्टी के सीनीयर नेता संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट इत्तु सोढ़ी की अदालत ने 11 सितम्बर के लिए स्थगित कर दी है। पूर्व सुनवाई के दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया के पक्ष में करवाई गई पूर्व विधायक मनप्रीत सिंह की आयाली की गवाही के बाद संजय सिंह के वकील की तरफ से उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था और अदालत ने मामले को आज के लिए स्थगित करते हुए अन्य गवाहियां अदालत में पेश करने के लिए कहा था। 

आरोप पत्र तय होने के बाद अदालत में बिक्त्रम सिंह मजीठिया की गवाही पुरी हो गई है, लेकिन उन पर अभी बचाव पक्ष के वकील का क्रॉस एग्जामिनेशन होना बाकी है। अदालत ने बिक्त्रम सिंह मजीठिया के वकील को मामले सम्बंधी शेष अपनी पुरी गवाहियां अदालत में पेश करने को कहा है। अपनी शिकायत में मजीठिया ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मोगा में हुई रैली में कहा था कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में सत्ता में आने पर पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर बिक्रम सिंह मजीठिया को नशीले पदार्थों बेचने में शामिल होने पर उन्हें जेल में भेजा जाएगा। 

उनके मुताबिक अंग्रेजी समाचार पत्र ने उपरोक्त समाचार अपने चंडीगढ के एडिशन प्रकाशित कर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया था। अपनी शिकायत में मजीठिया ने दावा किया था कि वह परमात्मा को मानने वाले है तथा नशा रहित है। इसके साथ ही राजनीतिक कारणों के चलते संजय सिंह ने मोगा रैली में उन पर गलत आरोप लगाए थे। जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। संजय सिंह आज भी अदालत में पेश नहीं हुए और उनकी तरफ से वकील ने हजारी माफी की अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। मामले की अगली सुनवाई अब 11 सितंबर को होगी।

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