Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Feb, 2018 09:39 AM
पंजाब सरकार द्वारा लुधियाना में 24 फरवरी को नगर निगम चुनाव के अतिरिक्त नगर पालिका/नगर पंचायत के कुछ वार्डों में उप-चुनावों के मद्देनजर संबंधित चुनाव क्षेत्रों में स्थित सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/कार्पोरेशनों तथा शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की...
चंडीगढ़ (ब्यूरो): पंजाब सरकार द्वारा लुधियाना में 24 फरवरी को नगर निगम चुनाव के अतिरिक्त नगर पालिका/नगर पंचायत के कुछ वार्डों में उप-चुनावों के मद्देनजर संबंधित चुनाव क्षेत्रों में स्थित सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/कार्पोरेशनों तथा शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की गई है। यह छुट्टी नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट-1881 के अंतर्गत होगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने वीरवार को बताया कि कोई अधिकारी/कर्मचारी इन नगरपालिकाओं या नगर निगम चुनाव का मतदाता है और संबंधित चुनाव क्षेत्र से बाहर ड्यूटी करता है तथा वोट डालने के लिए छुट्टी की मांग करता है तो संबंधित अथॉरिटी उसे छुट्टी दे सकती है।