Edited By Vatika,Updated: 15 Sep, 2018 05:33 PM
पंजाब के लुधियाना की एक अदालत ने एक शख्स को 5 साल पहले मां और चचेरी बहन की हत्या का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुणवीर वशिष्ठ की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
लुधियानाः पंजाब के लुधियाना की एक अदालत ने एक शख्स को 5 साल पहले मां और चचेरी बहन की हत्या का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुणवीर वशिष्ठ की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दोषी रिशू ग्रोवर को इस जुर्म के लिए "फांसी की सजा’’ दी जाती है। शहर के मध्य में स्थित बाबा थान सिंह चौक के पास मोहल्ला फतेहगंज में 21 और 22 मई 2013 की दरम्यानी रात 30 वर्षीय ग्रोवर ने अपने घर में 22 वर्षीय चचेरी बहन हिना ग्रोवर और 55 साल की अपनी मां उषा रानी की हत्या कर दी थी। प्राथमिकी के मुताबिक रिशू और हिना के बीच प्रेम संबंध थे और आरोपी हिना की शादी किसी और से होने को लेकर गुस्से में था। इसके मुताबिक अपराध को अंजाम देने के बाद वह नकद और जेवर लेकर मौके से फरार हो गया था।