कोटकपूरा गोलीकांड : सैनी और उमरानंगल को बड़ी राहत

Edited By Vatika,Updated: 10 Apr, 2021 09:02 AM

kotkapura firing case high court dismisses investigation report

श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद भड़की भीड़ पर कोटकपूरा में पुलिस फायरिंग के बाद गठित

चंडीगढ़(हांडा) : श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद भड़की भीड़ पर कोटकपूरा में पुलिस फायरिंग के बाद गठित एस.आई.टी. ने जांच की थी। इसके आधार पर पूर्व पुलिस प्रमुख व आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल को सह-आरोपी बनाया गया था। एस.आई.टी. की उक्त जांच रिपोर्ट को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। 

हाईकोर्ट ने नए सिरे से एस.आई.टी. बनाने और पुन: जांच के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि एस.आई.टी. के प्रमुख रहे आई.जी. कुंवर विजय प्रताप सिंह को नई एस.आई.टी. में शामिल न किया जाए जिन पर याचिकाकत्र्ता ने सरकार के इशारे पर काम करने व जबरन आरोपी बनाए जाने की बात कही थी। बाद में पुलिस ने आई.जी. उमरानंगल और पूर्व पुलिस प्रमुख सुमेध सिंह सैनी को एफ.आई.आर. में सह-आरोपी बनाया था। 

याची पक्ष की ओर से जवाब को लेकर पेश तथ्य से कोर्ट प्रभावित हुआ और एस.आई.टी. की जांच रिपोर्ट को खारिज कर नई एस.आई.टी. बनाकर पुन: नए सिरे से जांच करने को कहा है। कोर्ट ने याची की वह मांग भी स्वीकार कर ली है जिसमें आई.जी. कुंवर विजय प्रताप सिंह को जांच से अलग रखने को कहा गया था। उक्त फैसले के बाद सुमेध सिंह सैनी, परमराज उमरानंगल, गुरदीप सिंह व अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है जिन पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार अब नहीं चल पाएगी। 

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