Edited By swetha,Updated: 12 Sep, 2018 01:17 PM
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2012 के बहुचर्चित नाबालिग छात्रा अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपीनिशान सिंह और उसकी मां नवजोत कौर से 90 लाख की वसूली करके पीड़ित परिवार को अदा करने के आदेश दिए। इसमें से पीड़ित छात्रा को 50 लाख और उसके माता-पिता को 20-20...
फरीदकोटः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2012 के बहुचर्चित नाबालिग छात्रा अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपीनिशान सिंह और उसकी मां नवजोत कौर से 90 लाख की वसूली करके पीड़ित परिवार को अदा करने के आदेश दिए। इसमें से पीड़ित छात्रा को 50 लाख और उसके माता-पिता को 20-20 लाख रुपए मिलेंगे। यहीं नहीं आरोपियों की सजा के खिलाफ अपील को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट के जस्टिस ए.बी. चौधरी और जस्टिस इंद्रजीत सिंह पर आधारित डबल बैंच ने जिला कलेक्टर फरीदकोट को आनिशान सिंह और उसकी माता नवजोत कौर की संपत्ति अटैच करके 10 हफ्ते के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने की हिदायतें दी हैं। जानकारी के अनुसार छात्रा अपहरण कांड 24 सितंबर 2012 को हुआ था। उस दिन निशान सिंह ने अपने साथियों के साथ छात्रा का घर से जबरन अपहरण कर लिया था।
इस घटनाक्रम में छात्रा के माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना से करीब एक साल पहले भी निशान सिंह, उक्त छात्रा को अपहरण करके ले गया था जिसमें उसके खिलाफ अपहरण और दुराचार का केस दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया था। इसी के कारण उसने दूसरी बार फिर से उसी छात्रा का अपहरण कर लिया।
इस घटना को लेकर करीब एक माह तक चले आंदोलन के बाद पुलिस ने निशान सिंह को गोवा से गिरफ्तार किया । केस में उसकी माता नवजोत कौर सहित बाकी साथियों को नामजद किया गया। दोनों केसों में जिला अदालत ने 2013 में निशान सिंह को उम्रकैद और बाकी दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई। इस सजा के खिलाफ निशान सिंह और अन्य दोषियों ने पंजाब हाईकोर्ट में अपील दायर की थी जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसे खारिज कर दिया और दोषियों को मुआवजा देने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस केस को देखकर ऐसा लगता है कि बड़े परिवारों के लड़कों के लिए मध्य वर्गीय परिवार की लड़कियां खिलौना होती हैं।