Edited By swetha,Updated: 15 Nov, 2018 08:21 AM
कठुआ दुष्कर्म एवं मर्डर मामले की स्थानीय जिला एवं सैशन कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में लिप्त सभी सातों आरोपियों को सुनवाई से पहले कड़ी सुरक्षा में गुरदासपुर जेल से स्थानीय अदालत में लाया गया। इस मामले से संबंधित 101वें गवाह, जो कि जांच अधिकारी...
पठानकोट (शारदा): कठुआ दुष्कर्म एवं मर्डर मामले की स्थानीय जिला एवं सैशन कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में लिप्त सभी सातों आरोपियों को सुनवाई से पहले कड़ी सुरक्षा में गुरदासपुर जेल से स्थानीय अदालत में लाया गया। इस मामले से संबंधित 101वें गवाह, जो कि जांच अधिकारी था, की जिरह जारी रही।
पीड़िता के पिता ने माननीय न्यायालय में पत्र दिया कि पीड़िता के केस की पैरवी कर रही एडवोकेट दीपिका राजवंत को हटाया जाए, जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने एडवोकेट को 20 नवम्बर का समय देते हुए नोटिस जारी किया जिससे मामले में अब नया मोड़ आ गया है।
इस संबंध में मुद्दई के वकील मोबीन फरूकी ने बताया कि पीड़िता के पिता मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी। न्यायालय में पेश हुए और उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मैंने उपरोक्त एडवोकेट का वकालतनामा कैंसिल कर दिया है। अदालत ने उनके बयान कलमबद्ध करवाए और उसके बाद वकील को नोटिस जारी कर दिया। इस संबंध में पब्लिक प्रॉसीक्यूटर जे.के. चोपड़ा ने कहा कि अभी 10-15 और गवाह पेश करने हैं जिसके लिए क्राइम ब्रांच से बातचीत हो रही है। हमारे 2-3 मेन गवाह भी बाकी हैं जिन्होंने इन्वैस्टीगेशन की है, उनकी गवाही भी करवा दी जाएगी।