जस्टिस रंजीत सिंह मामला: कोर्ट ने फिर सुखबीर व मजीठिया को नोटिस देने से किया इन्कार

Edited By Vatika,Updated: 14 Feb, 2019 09:33 AM

justice ranjit singh commission

पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में गठित कमीशन के प्रमुख जस्टिस (रिटायर्ड) रंजीत सिंह द्वारा दाखिल क्रिमिनल कम्पलेंट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक बार फिर सुखबीर बादल व बिक्रम मजीठिया को नोटिस जारी करने से इन्कार कर दिया।

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में गठित कमीशन के प्रमुख जस्टिस (रिटायर्ड) रंजीत सिंह द्वारा दाखिल क्रिमिनल कम्पलेंट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक बार फिर सुखबीर बादल व बिक्रम मजीठिया को नोटिस जारी करने से इन्कार कर दिया।
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कोर्ट ने कहा कि वह कमीशन के गठन की पूरी नोटीफिकेशन देखना चाहते हैं ताकि यह देखा जा सके कि जिस दिन सुखबीर बादल व मजीठिया ने प्रैस कांफ्रैंस की थी उस दिन कमीशन अस्तित्व में था या नहीं। मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। याचिकाकत्र्ता की ओर से सबूतों के रूप में कोर्ट को न्यूज चैनल्स की खबरों की क्लिपिंग्स की सी.डी. मुहैया करवाई गई थी, जिसे देख लिए जाने की बात कोर्ट ने कही, लेकिन नोटिस जारी करने से पहले कमीशन के गठन की नोटीफिकेशन देखने की बात कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। शिकायत में बताया गया है कि 23 व 27 अगस्त को की गई प्रैस वार्ता में सुखबीर बादल व मजीठिया ने जस्टिस रंजीत सिंह की खिल्ली उड़ाते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।
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कमीशन का कार्यकाल 30 अगस्त तक था। इससे पहले कोर्ट ने ऑर्टिकल 65 का हवाला देते हुए कहा कि बिना प्राथमिक एविडैंस के आरोपी को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। याची के वकील हिम्मत सिंह दयोल ने सुप्रीम कोर्ट के शफी मोहम्मद वर्सिज हिमाचल प्रदेश सरकार के केस का हवाला दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वारंट वाले केस में ऑर्टिकल 65 के तहत प्राथमिक एविडैंस से पहले नोटिस जारी किया जा सकता है। बुधवार को कोर्ट ने नोटीफिकेशन मंगवाई है जिसे पढऩे के बाद ही शिकायत पर सुनवाई आगे बढ़ेगी।

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