बीबी भानी काम्प्लैक्स से संबंधित उपभोक्ता फोरम में 4 केस हारा ट्रस्ट

Edited By swetha,Updated: 06 Feb, 2019 08:22 AM

jalandhar improvement trust

: जालंधर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की 51.5 एकड़ गुरु अमरदास नगर स्कीम में बनाए गए बीबी भानी काम्प्लैक्स के अधूरे कार्य ट्रस्ट के लिए महंगे साबित हो रहे हैं। पोजेशन न मिलने के कारण उपभोक्ता फोरम में हुए केस में ट्रस्ट लगातार 4 केस हारता जा रहा है।

जालंधर (पुनीत): जालंधर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की 51.5 एकड़ गुरु अमरदास नगर स्कीम में बनाए गए बीबी भानी काम्प्लैक्स के अधूरे कार्य ट्रस्ट के लिए महंगे साबित हो रहे हैं। पोजेशन न मिलने के कारण उपभोक्ता फोरम में हुए केस में ट्रस्ट लगातार 4 केस हारता जा रहा है। हाल ही में आए 4 फैसलों में जमा की गई राशि 12 प्रतिशत ब्याज व 2 लाख रुपए हर्जाना तथा 10 हजार रुपए कानूनी खर्च के रुपए में अदा करने के आदेश हुए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के प्रैसीडैंट करनैल सिंह व मैंबर ज्योत्सना द्वारा सुनाए गए फैसले के मुताबिक ट्रस्ट जब तक राशि उपभोक्ता को अदा नहीं कर देता तब तक ब्याज पड़ता रहेगा। जो केस किए गए हैं वह रैडक्रॉस भवन में 16-08-2009 को निकाले गए लक्की ड्रॉ से संबंधित हैं।

इसके मुताबिक ट्रस्ट ने स्कीम लांच करने के बाद समय रहते पोजेशन नहीं दिया जिसके चलते उपभोक्ताओं ने फोरम में शरण ली तथा जो  4 फैसले आए हैं, वे सभी केस 2017 में किए गए थे। इसके अलावा कई अन्य केस भी पैंडिंग चल रहे हैं जिस पर जल्द ही फैसला आने की संभावना है। बीबी भानी काम्प्लैक्स एसोसिएशन के प्रैसीडैंट दर्शन सिंह आहूजा का कहना है कि काम्प्लैक्स में फ्लैट लेने वाले जिन लोगों ने अभी तक ट्रस्ट के खिलाफ केस नहीं किया है, वे उनसे सम्पर्क कर सकते हैं।
इन 4 उपभोक्ताओं ने जीता केस

67 वर्षीय कर्मचंद शर्मा पुत्र मदन लाल निवासी लोहियां खास जालंधर ने कम्प्लैंट नंबर 274 के माध्यम से बताया कि एल.आई.जी., फ्लैट नंबर 46-ए के लिए 5,54,974 रुपए जमा करवाए थे, दूसरे केस में 37 वर्षीय गगनदीप खुराना पुत्र ओमप्रकाश खुराना निवासी गुलाब देवी रोड जालंधर ने शिकायत नंबर 282 के माध्यम से बताया था कि उसने फ्लैट नंबर 60-ए पहली मंजिल के लिए 5,88,442 रुपए जमा करवाए। वहीं, तीसरे उपभोक्ता चरणप्रीत सिंह पुत्र उज्जल सिंह निवासी मॉडल टाऊन जालंधर ने शिकायत नंबर 283 के माध्यम से बताया कि एल.आई.जी. फ्लैट नंबर 69-ए के लिए 5,93,071 रुपए जमा करवाए थे। वहीं, चौथे उपभोक्ता 49 वर्षीय मनोज कुमार भंडारी पुत्र राज कुमार भंडारी निवासी कपूरथला द्वारा एल.आई.जी. फ्लैट नंबर 19-ए के लिए 5,64,800 रुपए जमा करवाए गए थे। इन सभी उपभोक्ता को जमा राशि 12 प्रतिशत ब्याज व 2 लाख रुपए हर्जाना, 10 हजार रुपए कानूनी खर्च के अदा करने के ट्रस्ट को आदेश जारी हुए हैं। ब्याज की राशि 20-1-2010 से अदा करनी होगी। 

19 हुई केस हारने की संख्या, 14 की हुई पेमैंट
 4 केस मिलाकर ट्रस्ट द्वारा केस हारने की संख्या 19 का आंकड़ा छू गई। हाल ही के 4 केस को छोड़ दिया जाए तो पिछले 15 केसों में से 14 की पेमैंट हो चुकी है। बताया जा रहा है कि एक अन्य केस को लेकर जल्द ही पेमैंट होने की संभावना है। केसों के फैसले के बावजूद राशि जमा न करवाने पर पिछले दिनों चेयरमैन दीपर्व लाकड़ा के वारंट निकल गए थे जबकि इसके पहले तत्कालीन ई.ओ. राजेश चौधरी के वारंट भी निकल चुके हैं, जिसके बाद ट्रस्ट द्वारा आनन-फानन में राशि जमा करवाई गई थी।

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