3 से 7 वर्ष के लिए जेल जा सकते हैं बाजवा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 May, 2018 05:00 PM

शाहकोट में कांग्रेस उम्मीदवार हरदेव सिंह लाडी पर माइनिंग एक्ट का पर्चा दर्ज करने वाले एस.एच. ओ. परमिन्दर सिंह बाजवा को 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है।

जालंधर: शाहकोट में कांग्रेस उम्मीदवार हरदेव सिंह लाडी पर माइनिंग एक्ट का पर्चा दर्ज करने वाले एस.एच. ओ. परमिन्दर सिंह बाजवा को 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। जालंधर पुलिस ने बाजवा को अदालत कंपलैक्स में से राऊंडअप करने के बाद उनके खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 353 और 186 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। 

 

क्या है धारा 

इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए वकील बलविन्दर जीत सिंह ने बताया कि यह धारा किसी पब्लिक कर्मचारी को सरकारी काम या सरकारी ड्यूटी में रोक के लिए लगाई जाती है। इस धारा में 3से 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगर पुलिस की तरफ से परमिन्दर सिंह बाजवा खिलाफ लगाई गई धारा के अंतर्गत आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें 3 से 7 साल की सजा हो सकती है।

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