Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Mar, 2018 05:31 PM
सात साल से लापता बेटे को तलाशने के लिए बूढ़े पिता द्वारा दाखिल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को इंटरपोल की मदद लेने के...
चंडीगढ़: सात साल से लापता बेटे को तलाशने के लिए बूढ़े पिता द्वारा दाखिल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को इंटरपोल की मदद लेने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि लापता युवक के पास अलग-अलग नाम और पते के तीन पासपोर्ट हैं। इस पर हाईकोर्ट ने सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक व्यक्ति को तीन पासपोर्ट कैसे जारी किए गए, पुलिस और संबंधित विभाग इसकी जांच करें।
याचिकाकत्र्ता गुरजंग सिंह ने याचिका दायर कर बेटे को तलाशने के लिए पंजाब पुलिस को आदेश जारी करने की अपील की थी। इस संबंध में पूछने पर मोहाली के एसएसपी ने हाईकोर्ट को बताया कि इस बारे में सिंगापुर एंबेसी से संपर्क किया गया है। साथ ही देश के अन्य राज्यों से भी जगबीर सिंह के बारे में जानकारी मांगी गई है। हाईकोर्ट को याचिकाकत्र्ता ने बताया कि लापता युवक को वर्ष 2006 में जगबीर संधू के नाम पर, वर्ष 2005 में गजबीर संधू के नाम पर और वर्ष 2001 में रुपिंटर सिंह राणा के नाम पर पासपोर्ट जारी किए गए। इनमें से दो पासपोर्ट मोहाली और एक पासपोर्ट फिरोजपुर के पते पर बनवाए गए हैं लेकिन पिता का नाम गुरजंग सिंह ही दर्ज है। इस पर पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया है कि जगबीर सिंह वर्ष 2009 में ताइवान गया था और वापिस आ गया था उसके बाद से इनमें से किसी भी पासपोर्ट पर कोई व्यक्ति बाहर नहीं गया।