Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Jun, 2018 06:38 PM
एक दुकानदार द्वारा महंगा मोबाइल फोन बेचने के समय उसके बीमे के बावजूद जब उपभोक्ता को क्लेम लेने की जरूरत पड़ी तो बीमा कंपनी का पता सही न होने के कारण उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया।
रूपनगर(कैलाश): एक दुकानदार द्वारा महंगा मोबाइल फोन बेचने के समय उसके बीमे के बावजूद जब उपभोक्ता को क्लेम लेने की जरूरत पड़ी तो बीमा कंपनी का पता सही न होने के कारण उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया।
जिस पर कंज्यूमर फोरम ने अपना फैसला सुनाते हुए दुकानदार को बनता मुआवजा ब्याज समेत अदा करने के आदेश जारी किए हैं। परमजीत सिंह माकड़ पुत्र ज्ञान सिंह निवासी दशमेश कालोनी रूपनगर ने उपभोक्ता फोरम एक मामला दायर किया था कि उसने शहर के फूलचक्कर बाजार स्थित मोबाइल की दुकान से 18 जून 2016 को एक एप्पल आई फोन जिसकी कीमत 57 हजार रुपये थी, खरीदा था। 2 मार्च 2017 को जब परमजीत सिंह माकड़ मंडी में जा रहे थे तो एक मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें टक्कर मार दी और माकड़ का फोन गिर कर टूट गया।
माकड़ ने इसका क्लेम लेने के लिए संबंधित दुकानदार तथा उसके द्वारा किया गया बीमा कंपनी एप्स डेली सोल्यूशन्ज को क्लेम संबंधी फार्म भेजे। परंतु बीमा कंपनी द्वारा उसका क्लेम बिना किसी कारण रिजेक्ट कर दिया। जिसके उपरांत दोबारा क्लेम भेजा गया, परंतु बीमा कंपनी तब तक अपना पता बदल चुकी थी तथा भेजा जा रहा पत्र व्यवहार पता सही न होने के कारण वापस होता रहा।
दूसरी तरफ जब मामले का कोई हल नहीं निकला तो मामला उपभोक्ता फोरम में दायर किया गया। सुनवाई के उपरांत माननीय न्यायाधीश करनैल सिंह आही प्रेजीडेंट व शविन्द्र कौर मैंबर उपभोक्ता फोरम ने अपना फैसला सुनाते हुए संबंधित दुकानदार को मोबाइल की कीमत 57 हजार रुपये 7.5 फीसद ब्याज समेत अदा करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा 5 हजार रुपये खर्चा अतिरिक्त अदा करने को कहा गया।