Edited By swetha,Updated: 13 Feb, 2019 03:15 PM
बहबल कलां गोलीकांड मामले में पूर्व इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देकर उनकी गिरफ्तारी पर 21 मई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को भी इस मामले में जवाब-तलब किया है।
चंडीगढ़: बहबल कलां गोलीकांड मामले में पूर्व इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देकर उनकी गिरफ्तारी पर 21 मई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को भी इस मामले में जवाब-तलब किया है।
गौरतलब है कि अक्तूबर 2015 को बहबल कलां और कोटकपूरा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ शांतमयी रोष प्रकट कर रहे सिखों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी। इसमें 2 सिख युवकों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। इस मामले में अब तक मोगा के पूर्व एस. एस.पी. चरनजीत शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इसके इलावा उनके रीडर इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, फाजिल्का के एस.पी. बिकरमजीत सिंह और थाना बाजाखाना के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह कुलार भी इस मामले में नामजद हैं। इन तीनों पुलिस मुलाजिमों की फरीदकोट अदालत ने आगामी जमानत की अर्जियां खारिज कर दी थीं। एस.आई. टी. ने उक्त पुलिस मुलाजिमों को पेश होने के आदेश दिए थे। पर वह पेश नहीं हुए थे। अब जब हाईकोर्ट ने पूर्व इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को कुछ समय के लिए राहत दे दी है तो संभव है कि बाकी मुलाजिम भी हाईकोर्ट का रूख कर सकते हैं।