Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 09:35 AM
वित्तीय संकट से जूझ रहे इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट ने उन लोगों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने अपने प्लाट पर मकान का निर्माण नहीं किया है। नॉन-कंस्ट्रक्शन चार्जेस जमा करवाने के लिए भेजे गए इस नोटिस में जल्द से जल्द राशि जमा करवाने हेतु कहा गया है। कइयों को...
जालंधर(पुनीत): वित्तीय संकट से जूझ रहे इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट ने उन लोगों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने अपने प्लाट पर मकान का निर्माण नहीं किया है।नॉन-कंस्ट्रक्शन चार्जेस जमा करवाने के लिए भेजे गए इस नोटिस में जल्द से जल्द राशि जमा करवाने हेतु कहा गया है। कइयों को उक्त नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं जबकि आने वाले दिनों में और कई प्लाट धारकों को उक्त नोटिस भेज दिए जाएंगे। सरकार ने लगभग 9 माह पहले मार्च में आदेश जारी किया था जिसमें खाली प्लाट जब्त करने के आदेश दिए गए थे। पब्लिक के विरोध के बाद सरकार ने 3 साल का समय दे दिया था जिसके चलते उपभोक्ता को मकान बनाने हेतु 3 साल की मोहलत मिली थी।
3 वर्ष बाद लगते हैं नॉन-कंस्ट्रक्शन चार्जेस
ट्रस्ट द्वारा जो स्कीम बनाई जाती है उसके प्लाट धारकों को निर्माण करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाता है। उपभोक्ता यदि 3 वर्ष के भीतर निर्माण नहीं करता तो उससे नॉन-कंस्ट्रक्शन चार्जेस वसूले जाते हैं। सरकार द्वारा प्लाट जब्त करने के आदेश के बाद ट्रस्ट ने नॉन-कंस्ट्रक्शन चार्जेस वसूलने बंद कर दिए थे लेकिन जब 3 वर्ष की मोहलत मिली तो ट्रस्ट ने दोबारा उक्त राशि वसूल करनी शुरू कर दी। मौजूदा समय में बड़ी संख्या में ऐसे प्लाट धारक हैं जो नॉन-कंस्ट्रक्शन चार्जेस देने के प्रति गंभीर नहीं हैं जिसके चलते ट्रस्ट ने नोटिस जारी किए हैं।