Edited By Subhash Kapoor,Updated: 11 Jul, 2022 05:09 PM
पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों के लिए आटे की होम डिलीवरी के लिए महत्वपूर्ण पहल की है।
चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों के लिए आटे की होम डिलीवरी के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ कम करने और महीनावार उनका मासिक राशन सुचारू और पारदर्शी तरीके से देने संबधी पंजाब सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है।
इस बारे जानकारी सांझा करते हुए राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार ने आटे की डिलीवरी सेवाओं और आटा मिलों को सूचीबद्ध करने के लिए टैंडर जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पारदर्शिता और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, वितरण सेवाओं के लिए टैंडर एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए हैं और इसके मूल्यांकन समेत सारी टैंडर की प्रक्रिया राज्य सरकार के ई-प्रोक्यूरमैंट पोर्टल पर आनलाईन होगी।
प्रवक्ता ने कहा कि लाभार्थियों को अब राशन की दुकानों के बाहर लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही अपनी दिहाड़ी छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी किस्म की आटे में घपलेबाजी करना ज्यादा मुश्किल होगा। उन्होंने बताया कि पहली वार एस.एम.एस. सेवा शुरू की जा रही है, जिसमें लोगों को राशन की होम डिलीवरी बारे तारीख पहले ही सूचित कर दी जाएगी। वितरण की समूची जानकारी विभाग को आनलाईन उपलबध होगी।
जिक्रयोग्य है कि एन.एफ.एस.ए. तहत लाभपात्रियों को मौजूदा समय में हर महीने 5 किलो कनक मिलती है, जिसकी जगह अब आटा दिया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी। इसके अलावा लाभपात्रियों को मौजूदा समय तीन महीने में एक बार राशन दिया जाता है, लेकिन इस स्कीम के तहत महीने में एक बार राशन दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत आटे के वितरण शुरू होने से चार व्यक्तियों के हरेक परिवार को हर महीने 20 किलो आटा मिलेगा।
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