Edited By Vaneet,Updated: 19 Feb, 2019 04:19 PM
पंजाब में 2015 में कोटकपूरा में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में पुलिस ने IG परमराज उमरानंगल को अदालत ने चार दिन के पुलिस रिमांड ...
फरीदकोट: पंजाब में 2015 में कोटकपूरा में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में पुलिस ने IG परमराज उमरानंगल को अदालत ने चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की गठित SIT ने उनके खिलाफ धारा 307, 118, 120 बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया है।
उमरानंगल पर बेअदबी के बाद धरने पर बैठे कुछ सिख संगठनों के लोगों को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग और फायरिंग के आदेश देने का आरोप है। गौरतलब बहबल कलां और बरगाड़ी में हुए गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों और बहबल कलां फायरिंग के मामले की जांच करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह के नेतृत्व में कमीशन बनाया था। इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद राज्य पुलिस ने SIT गठित की थी जो मामले की जांच कर रही है।