Edited By Sunita sarangal,Updated: 05 Oct, 2021 04:39 PM
विदेश यात्रा, विदेशों में पढ़ाई और रोजगार संबंधी होने वाली धोखाधड़ी संबंधी शिकायतें दर्ज करवाने।
जालंधर: विदेश यात्रा, विदेशों में पढ़ाई और रोजगार संबंधी होने वाली धोखाधड़ी संबंधी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब प्रवैंशन ऑफ ह्यूमन समगलिंग एक्ट 2012 /पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनल रैगूलेशन एक्ट 2014 के द्वारा जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो को नोडल प्वाईंट बनाया गया है। जानकारी देते हुए जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो, जालंधर के डिप्टी डायरैक्टर यशवंत राय ने बताया कि ब्यूरो में रजिस्टर और अन-रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
उन्होंने बताया कि विदेश यात्रा को लेकर बहुत से लोग धोखे का शिकार हो रहे हैं। धोखे का शिकार हुआ व्यक्ति नोडल प्वाईंट जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो, कमरा नं. 324, तीसरी मंजिल, ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स, लाडोवाली रोड, जालंधर में अपनी लिखित शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत के लिए व्यक्ति अपने योग्य पहचान पत्र के साथ किसी भी कार्य दिवस को आ सकता है।
राय ने आगे कहा कि शिकायत में योग्य दस्तावेज/सह-पत्र लगाए जाए। उन्होंने कहा कि नोडल प्वाईंट जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो की तरफ से शिकायत की वैरीफिकेशन एक हफ्ते के अंदर की जाएगी और यदि ब्यूरो के ध्यान में कोई ट्रैवल एजेंट बिना लाइसैंस या अवधि समाप्त हो चुके या अन-रजिस्टर्ड एजेंट आते है, तो उन पर डिप्टी कमिश्नर और पुलिस विभाग की तरफ से तुंरत कार्रवाई के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज हो सकती है।
उन्होंने कहा कि एफ.आई.आर. दर्ज होने से तुरंत बाद ट्रैवल एजेंटों की सूचना जिला प्रशासन की वैबसाईट पर डाल दी जाएगी, जिससे इस बारे में अन्य को जागरूक किया जा सके। डिप्टी डायरैक्टर ने कहा कि इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो, जालंधर में कैरियर काऊंसलर जसवीर सिंह के मोबायल नं. 89683-21674 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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