Edited By Vatika,Updated: 10 Mar, 2021 10:18 AM
पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य भर के प्राइवेट डायग्नोस्टिक सैंटरों को निर्देश दिए हैं कि छाती के सी.टी
होशियारपुर(जैन) : पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य भर के प्राइवेट डायग्नोस्टिक सैंटरों को निर्देश दिए हैं कि छाती के सी.टी. स्कैन के लिए 2 हजार से अधिक शुल्क न वसूला जाए। इस राशि में जी.एस.टी. व अन्य शुल्क भी शामिल रहेंगे।
सेहत एवं परिवार कल्याण विभाग के डायरैक्टर द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सी.टी. स्कैन के आधार पर बिना लैब की रिपोर्ट में किसी भी मरीज को कोविड-19 पॉजिटिव या नैगेटिव न घोषित किया जाए। सिविल सर्जनों को ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है।