अगर आपके पास भी है बुलेट मोटरसाइकिल तो हो जाएं सावधान!

Edited By Tania pathak,Updated: 26 Feb, 2021 10:41 AM

if you also have a bullet motorcycle then be careful

अगर आपके पास बुलेट मोटरसाइकिल है तो यह खबर आप के लिए ही है।

लुधियाना (सुरिन्द्र): अगर आपके पास बुलेट मोटरसाइकिल है तो यह खबर आप के लिए ही है। अगर किसी ने बुलेट मोटरसाइकिल का साइलैंसर बदला या उसकी आवाज तेज की अथवा उसके स्थान पर पटाखे चलाने वाला साइलैंसर लगवाया है तो इस जुर्म में 6 वर्ष की कैद तक हो सकती है।

इसके साथ ही जो मैकेनिक या फिटर साइलैंसर बदलने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का द्वार खुला है। बीते कुछ दिनों में ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल के साइलैंसर बदलवा कर तेज आवाज करने या पटाखे मारने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। इसी कड़ी में बीते दिनों ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे ही कुछ बुलेट मालिकों को ऑफिस में बुलाकर उनके साइलैंसर की जांच की थी, जिन लोगों के बीते कुछ वर्षों में इस जुर्म के कारण चालान हुए थे।

हालांकि ट्रैफिक पुलिस की इस जांच में तकरीबन सभी बुलेट मोटरसाइकिल सही पाए गए हैं लेकिन ट्रैफिक पुलिस अभी सख्ती करने के मूड में है। बात कानून की करेो तो प्रीवैंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर एंड साऊंड पाल्यूशन एक्ट 1981 की धारा 37 के तहत कोई भी व्यक्ति या एजैंसी अथवा निर्माता किसी वाहन या बाइक में मल्टी टोन हार्न, प्रैशर हार्न या पटाखे वाले साइलैंसर फिट करने या बदलने में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकती है। इस जुर्म में 6 साल की कैद और 5 हजार रुपए प्रतिदिन का जुर्माना तय है। इस संबंधी पंजाब पुलिस कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन अक्तूबर 2017 को आदेश भी जारी कर चुके हैं।

वर्ष 2019, 2020 और 2021 में 300 के करीब चालान
लुधियाना ट्रैफिक पुलिस वर्ष 2019, 2020 और 2021 में ऐसे करीब 300 लोगों के चालान कर चुकी है जिन्होंने अपने बाइक, बुलेट इत्यादि का साइलैंसर बदलवाया हुआ था और आवाज प्रदूषण कर रहे थे। पुलिस विभाग ऐसे वाहनों क खिलाफ विशेष मुहिम भी चलाता रहा है।

सी.पी. भी लगा चुके हैं रोक
इसके साथ ही लुधियाना पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल भी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के तहत वाहनों के साइलैंसर बदलने जा बदलवाने इत्यादि पर रोक लगा चुके हैं। इस एक्ट के तहत भी एफ.आई.आर. दर्ज हो सकती है।

वाहनों के साइलैंसर बदलने से करें परहेज : ए.सी.पी. गुरदेव
इस बारे में ट्रैफिक विभाग के ए.सी.पी. गुरदेव सिंह का कहना है कि लोग अपने वाहनों के साइलैंसर बदलने या बदलवाने से परहेज करें। मैकेनिक और फिटर भी ऐसे काम में लोगों का साथ न दें। उन्होंने कहा कि वाहनों पर तेज आवाज या पटाखे वाले साइलैंसर लगवाने से बुजुर्गों और बीमार लोगों को दिक्कत आ सकती है। लोग समाज के प्रति भी जरूर सोचें। 

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