Edited By Vaneet,Updated: 07 Jun, 2019 10:38 PM
कोटकपूरा गोलीकांड में जांच टीम की तरफ से दोषियों के तौर पर नामजद किए गए 5 पुलिस अधिकारियों खिलाफ पंजाब के गृह विभाग ने पंजाब के...
फरीदकोट(जगदीश): कोटकपूरा गोलीकांड में जांच टीम की तरफ से दोषियों के तौर पर नामजद किए गए 5 पुलिस अधिकारियों खिलाफ पंजाब के गृह विभाग ने पंजाब के आई.जी. परमराज सिंह जीवन नंगल, पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत शर्मा, एस.पी. परमजीत सिंह पन्नू, एस.पी. बलजीत सिंह सिद्धू और एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह के खिलाफ मुकद्दमा चलाने के लिए मंजूरी दी है।जानकारी मुताबिक यह मंजूरी सरकारी अधिकारियों खिलाफ मुकद्दमा चलाने से पहले संबंधित विभाग की मंजूरी लेनी लाजमी होती है और गृह विभाग की तरफ से एक दिन पहले ही विशेष जांच टीम को यह मंजूरी दे दी थी। गृह विभाग के इस आदेश को ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट एकता उप्पल की अदालत को सौंप दिया गया है।
यह मंजूरी जांच टीम ने डी.जी.पी. दफ्तर द्वारा गृह विभाग से हासिल की है। जिक्रयोग्य है कि इस केस में स्थानिक सैशन जज हरपाल सिंह ने एस.पी. परमजीत सिंह पन्नू की आगामी जमानत देने का आदेश दिया है जबकि सिटी कोटकपूरा के पूर्व एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह पंधेर की जमानत अर्जी रद्द कर दी गई थी और कोटकपूरा के पूर्व डी.एस.पी. बलजीत सिंह सिद्धू की जमानत पर सुनवाई 10 जून पर डाल दी है। वहीं पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत शर्मा स्थानीय मैजिस्ट्रेट एकता उप्पल की अदालत में पेश हुए जबकि पंजाब के आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल 10 जून को अदालत में पेश होंगे।