Edited By Tania pathak,Updated: 06 May, 2020 12:57 PM
शराब की होम डिलीवरी 7 मई यानी कल से शुरू करने के निर्देश जारी हुए है। एक्साइज एंड टैक्ससेशन विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए ...
पंजाब: कोरोना संकट के बीच गृह मंत्रालय द्वारा जारी रियायत को देखते हुए बढ़ रही आर्थिक मंदी के पंजाब में सुबह 9 बजे से 1 बजे की छूट के बाद शराब की होम डिलीवरी 7 मई यानी कल से शुरू करने के निर्देश जारी हुए है। एक्साइज एंड टैक्ससेशन विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ बरती जाने वाली हिदायतें भी जारी की है। इसी क साथ साथ ये भी ज़ारी हुआ है कि जिला मेजिस्ट्रेट और केंद्र सरकार द्वारा पाबंदी वाले क्षेत्रों में ये फैसला मान्य नहीं होगा।
दुकानों के लिए ये गाइडलाइन्स हुई जारी
1. सोशल डिस्टैन्सिंग की पालना अनिवार्य होगी
2. एक दुकान के बाहर पांच से अधिक ग्राहक नहीं होंगे
3. दुकान में सैनिटेशन की उचित व्यवस्था आवशयक होगी
4. रिटेल दुकाने सिर्फ कर्फ्यू ढील तक ही खुली रहेंगी