ऑनलाइन पढ़ाई की आड़ में 70 प्रतिशत फीस वसूल रहे अनएडिड स्कूलों को हाईकोट का नोटिस

Edited By Vatika,Updated: 02 Jun, 2020 09:29 AM

highcoat notice to unaided schools

पंजाब सरकार के निजी स्कूलों को कोरोना काल की 70 प्रतिशत ट्यूशन फीस लेने के आदेश और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 22 मई के टोटल फीस का 70 प्रतिशत वसूलने और स्टाफ को 70 प्रतिशत सैलरी देने वाले आदेशों के खिलाफ दाखिल की गई 10

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब सरकार के निजी स्कूलों को कोरोना काल की 70 प्रतिशत ट्यूशन फीस लेने के आदेश और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 22 मई के टोटल फीस का 70 प्रतिशत वसूलने और स्टाफ को 70 प्रतिशत सैलरी देने वाले आदेशों के खिलाफ दाखिल की गई 10 एप्लीकेशनों सहित धारा 151 की एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज पंजाब के सभी अनएडिड स्कूलों के संचालकों को 12 जून के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

एप्लीकेशन दायर करने वाले पेरैंट्स के वकील एडवोकेट चरणपाल सिंह व गुरजीत कौर ने वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए जिरह की। उनकी मांग है कि निजी स्कूलों से उनका 3 वर्षों की आय खर्च, स्टाफ की संख्या व सैलरी का ब्यौरा मांगा जाए, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि खाली ट्यूशन फीस लेने पर भी निजी स्कूल सैलरी देकर कितने लाभ या घाटे में हैं। याचिकाकत्र्ता का कहना था कि पंजाब के सैंकड़ों स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई ही नहीं या किसी ने मात्र 10 दिन पहले दिखावे के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की शुरूआत की, ताकि 70 प्रतिशत फीस वसूल सकें। 

प्रतिवादी पक्ष के वकील पुनीत बाली व अन्य का कहना था कि उक्त एप्लीकेशंस का कोई औचित्य नहीं है। सब मनगढ़ंत कहानी है, जबकि सच्चाई यह है कि निजी स्कूलों के पास स्टाफ व टीचर्स को वेतन देने और बैंकों से लिए गए कर्ज की किस्तें देने को भी पैसे नहीं हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि 12 जून को स्कूल संचालक मांगा गया ब्यौरा पेश करें और उसी दिन कोर्ट इस मामले में आदेश पारित करेगा।

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