PSEB के 87 कर्मियों की बर्खास्तगी पर रोक

Edited By Sonia Goswami,Updated: 07 Apr, 2018 02:43 PM

high court stays sacking of 15 pseb workers

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से बर्खास्त किए गए करीब 87 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेशों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

चंडीगढ़ : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से बर्खास्त किए गए करीब 87 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेशों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये कर्मचारी पिछले 6 से 8 सालों से कार्य कर रहे थे जिन्हें  लगभग 10 दिन पहले बर्खास्त कर दिया गया था। बोर्ड के इन आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे मंगल सिंह और 14 अन्य याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि पीएसईबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशों पर 28 मार्च को आदेश जारी करके ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं बर्खास्त कर दी जिनकी बर्खास्तगी पर अदालत की रोक या कोई अंतरिम आदेश नहीं थे। 

 

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, शिक्षा बोर्ड ने अपनी रिस्ट्ररिंग की प्रक्रिया के तहत पिछले दिनों करीब 748 नियमित कर्मचारियों को कम करने का फैसला किया था। इस फैसले के तहत 748 पदों पर कार्यरत अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद इन पदों पर दोबारा भर्तियां नहीं की जाएंगी। निदेशकों के इन आदेशों के तहत करीब 500 दिहाड़ीदारों की नौकरियां खतरे में हैं, पर इनमें से करीब 400 परिवारों द्वारा पहले ही अदालतों के शरण लिए जाने के चलते बोर्ड ने इन कर्मचारियों की सेवाओं से छेड़छाड़ नहीं की पर अन्य कर्मचारियों को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल कक्कड़ ने कहा कि बर्खास्तगी के आदेश मनमाने और पक्षपातपूर्ण होने के चलते खारिज किए जाने चाहिए। हाईकोर्ट के जस्टिस जितेंद्र चौहान ने कर्मचारियों की याचिका पर पंजाब सरकार और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को 11 जुलाई के नोटिस जारी किया है। 

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