बैंस पर FIR को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Edited By Vatika,Updated: 16 Jul, 2021 11:16 AM

high court reserves its decision regarding fir on bains

लुधियाना के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस व अन्यों के खिलाफ लुधियाना की जिला अदालत ने एक विधवा के साथ बलात्कार करने

चंडीगढ़(हांडा): लुधियाना के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस व अन्यों के खिलाफ लुधियाना की जिला अदालत ने एक विधवा के साथ बलात्कार करने व उसे बंधक बनाने के मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए थे जिसे सिमरजीत सिंह बैंस ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में सरकार की ओर से वीरवार को जवाब दाखिल कर दिया गया जिसे रिकॉर्ड में लेते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिमरजीत सिंह बैंस उनके भाई व 5 अन्यों पर एक महिला ने जमीनी विवाद में मदद करने की एवज में उसके साथ बलात्कार करने के आरोप लगाए थे, पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने पर महिला कोर्ट चली गई थी जहां जिला अदालत ने 7 जुलाई को बैंस बंधुओं व अन्य आरोपियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए थे। 

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