Edited By Vaneet,Updated: 26 Oct, 2018 05:45 PM
स्त्री विंग शिरोमणि अकाली दल की अध्यक्ष बीबी जगीर कौर की बेटी के कत्ल मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ...
चंडीगढ़ (रिशु): स्त्री विंग शिरोमणि अकाली दल की अध्यक्ष बीबी जगीर कौर की बेटी के कत्ल मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बीबी जगीर कौर पर अपनी बेटी कमलजीत के कत्ल की साजिश रचने का आरोप है।
जाने क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि बीबी जगीर कौर की बेटी की 20 अप्रैल, 2000 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अगले दिन बीबी के पुशतैनी गांव में हरप्रीत का अंतिम संस्कार कर दिया गया परन्तु कुछ दिनों बाद बेगोवाल के एक नौजवान ने दावा किया कि वह हरप्रीत का पति है और हरप्रीत गर्भवती थी। 27 अप्रैल को उक्त नौजवान ने हाईकोर्ट में पटीशन दायर की। हाईकोर्ट ने इस मामले की सी.बी. आई. जांच के आदेश दिए थे।
पटियाला की सी.बी.आई. अदालत ने मार्च, 2012 में बीबी जगीर कौर को 5 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद बीबी जगीर कौर ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल अदालत की तरफ से बीबी की सजा पर रोक लगाई हुई है।