हाईकोर्ट ने नशा मिटाने के लिए पंजाब पुलिस को दिए 25 निर्देश, STF हागी रिस्ट्रक्चर

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Jan, 2019 02:24 PM

high court orders 25 directions to punjab police

कोर्ट ने DGP के जरिए राज्य को निर्देश दिया कि नशा बांटने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले दर्ज किए जाएं।

चंडीगढ़।पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सूबे से नशा मिटाने के लिए पंजाब पुलिस को 25 अनिवार्य निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने DGP के जरिए राज्य को निर्देश दिया कि नशा बांटने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले दर्ज किए जाएं। 

STF को रिस्ट्रक्चर करने के निर्देश..
हाईकोर्ट ने अपने निदेर्शों में पंजाब में नशे के खिलाफ बनाई गई STF को रिस्ट्रक्चर करने और स्कूलों में स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सकूलों में नशा करने वाले स्टूडेंट्स पर नजर रखने के लिए सिविल में पुलिस के कर्मचारी भी तैनात होंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी और सरकारी स्कूलों में नशे को रोकने के लिए अध्यापकों में से ही नोड़ल अधिकारी नियुक्त किए जाएं, जो नशा करने वाले स्टूडेंट के परिजनों को सूचित कर उसका इलाज करवाने के लिए कहें। 

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट...
अवैध तरीके से कमाए गए धन को वैध रूप बदलने को की प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। नशीली दवाओं की सौदेबाजी, भ्रष्टाचार, लेखांकन और अन्य प्रकार की धोखाधड़ी और कर चोरी सहित अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन को ऐसे कामों में इनवेस्ट किया जाता है, जिससे जांच करने वाली एजेंसियों को भी धन के मुख्य सोर्स का पता लगाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति धन की हेरा फेरी करता है उसको “लाउन्डरर” कहा जाता है।

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