नवजोत सिद्धू की याचिका पर Income Tax विभाग को हाईकोर्ट का नोटिस

Edited By Vatika,Updated: 28 Jul, 2021 09:54 AM

high court notice to income tax department on navjot sidhu s petition

पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दिया है

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दिया है। नवजोत सिद्धू ने विभाग के खिलाफ उनकी आय की गलत असैसमैंट करने और उनकी रिवीजन खारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दिया है।

सिद्धू ने अमृतसर के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इंकम टैक्स के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत ज्वाइंट कमिश्नर ने उनकी रिवीजन खारिज कर दी थी। अब मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त के लिए तय की गई है। बता दें कि 2016-2017 में अपनी इंकम टैक्स रिटर्न भरते हुए सिद्धू ने अपनी इंकम 9 करोड़ 66 लाख 28 हजार 470 रुपए बताई थी लेकिन इंकम टैक्स विभाग ने उनकी इंकम 13 करोड़ 19 लाख 66 हजार 530 रुपए बताई। उन्होंने अपनी रिटर्न 19 अक्तूबर 2016 को फाइल की थी। लेकिन इंकम टैक्स विभाग ने 13 मार्च 2019 को उनकी इंकम में 3 करोड़ 53 लाख 38 हजार 67 रुपए अतिरिक्त जोड़ कर बता दिए।

इसके बाद सिद्धू ने इंकम की गलत असैसमैंट करने के खिलाफ इंकम टैक्स कमिश्नर (अपील) के सामने रिवीजन दाखिल कर इसे ठीक करने का आग्रह किया था लेकिन इस वर्ष 27 मार्च को इंकम टैक्स कमिश्नर ने उनकी इस रिवीजन को खारिज कर दिया था। अपनी याचिका में सिद्धू ने कहा था कि इंकम टैक्स कमिश्नर ने तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर उनकी रिवीजन को बेहद ही मामूली आधार पर खारिज कर दिया है। इसलिए उन्होंने इंकम टैक्स कमिश्नर के इस फैसले को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!