अवैध माइनिंग मामले में सेखवां के बेटे को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

Edited By Vaneet,Updated: 16 May, 2018 10:22 PM

high court gives interim relief to son of sekhwah in illegal mining case

पंजाब के पूर्व मंत्री सेवा सिंह सेखवां के बेटे जगरूप सिंह ने अवैध माइनिंग के केस में हाईकोर्ट में अग्रि...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब के पूर्व मंत्री सेवा सिंह सेखवां के बेटे जगरूप सिंह ने अवैध माइनिंग के केस में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से केस दर्ज करने के आरोप लगाए। 

हाईकोर्ट ने 28 अगस्त तक अंतरिम राहत देते हुए जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं। वहीं सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याची जगरूप ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से केस दर्ज किया गया है। वह राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके दादा जत्थेदार उजागर सिंह सेखवां शिअद के पूर्व अध्यक्ष तथा 2 बार विधायक रह चुके हैं। याची ने कहा कि पिता सेवा सिंह सेखवां भी बाजवा परिवार से जीतकर कैबिनेट रैंक पर रह चुके हैं। ऐसे में कई वर्षांे से बाजवा परिवार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रह चुका है।  गुरदासपुर निवासी और पेशे से वकील जगरूप पर अवैध माइङ्क्षनग व चोरी समेत आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में 19 अप्रैल, 2018 को भैणी मियां खान में केस दर्ज किया गया था। 

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