Edited By Riya bawa,Updated: 22 Apr, 2020 04:45 PM
एचसी ने आदेश दिया कि उसे जेल में सभी आवश्यक चिकित्सा प्रदान की जाए...
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक बीमारी से पीड़ित एक मुजरिम की अंतरिम जमानत की याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि वह लुधियाना में अपने पैतृक स्थान पर उपलब्ध नहीं हो सकता है क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ओपीडी बंद हैं। हालांकि, एचसी ने आदेश दिया कि उसे सभी आवश्यक चिकित्सा प्रदान की जाए।
हाईकोर्ट ने कहा, 'अगर वह अंतरिम जमानत पर रिहा हो जाता है, तो शायद वह लुधियाना में इलाज नहीं करवा सकता, जो कर्फ्यू के अधीन है और उसके पास बड़ी संख्या में COVID-19 मरीज हैं। इसलिए, इन परिस्थितियों में, यह अदालत उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में अंतरिम जमानत की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है।