रंजीत कमीशन मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Edited By Vaneet,Updated: 21 Dec, 2018 05:15 PM

high court decides to secure ranjit commission case

पंजाब के बहिबल कलां और कोटकपूरा के घटनाक्रमकेसों की जांच सी.बी.आई. से वापस लेने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है...

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स चरनजीत शर्मा और शमशेर सिंह द्वारा बेअदबी मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा व शमशेर सिंह ने एडवोकेट संतपाल सिद्धू के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि बेअदबी मामले में कोटकपूरा में 7 अगस्त 2015 और 14 अक्तूबर 2015, बाजाखाना में 14 अक्तूबर 2015 और फिर 21 अक्तूबर 2015 में कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई थीं। इसी वर्ष 24 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंपी गई थी लेकिन चार दिन बाद ही नोटिफिकेशन वापस लेते हुए जांच एसआईटी को सौंपने का विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया।

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पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया था कि सीबीआई को तीन साल पहले जांच सौंपी थी लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। सीबीआई के वकील ने कहा कि नवंबर 2015 में अकाली सरकार ने तीन अहम घटनाओं की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इसके बाद दो अन्य मामले भी सौंपे गए थे लेकिन इन मामलों की जांच सीबीआई ने नहीं की। सरकार ने सीबीआई को ये दोनों केस देने का फैसला वापस ले लिया था। याची पक्ष ने कहा कि कैप्टन सरकार ने 24 अगस्त को पहले मामलों की जांच सीबीआई को देने का नोटिफिकेशन जारी किया और छह सितंबर को इसे डिनोटिफाई कर दिया। इसके बाद सीबीआई से जांच की केस डायरी कोर्ट में पेश करने को कहा था।

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चीका की प्रोफेसर कॉलोनी से चोर जेवरात व नकदी चोरी कर ले गए। चीका पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। चीका की प्रोफेसर कॉलोनी निवासी लफटेन ने बताया कि वे दो जून को किसी काम से अपने परिवार सहित बाहर गया था। आठ जून को जब आकर देखा तो उसके घर का ताला टूटा हुआ था। सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था। इसकी पुलिस को सूचना दी गई। घर का सामान संभाला तो पता चला कि घर से जेवरात, 36 हजार रुपये नकदी व अन्य सामान लापता है। पुलिस ने चोरी हुए सामान की कीमत एक लाख 80 हजार रुपये आंकी गई। एएसआई जयकिशन ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया है।

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