Edited By Updated: 09 Feb, 2017 05:39 PM
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज ई.वी.एम. मशीनों की सुरक्षा को लेकर इलैक्शन कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं कि वह वोटिंग के बाद मतगणना के लिए रखी गई मशीनों की सुरक्षा ...
चंडीगढ़ः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज ई.वी.एम. मशीनों की सुरक्षा को लेकर इलैक्शन कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं कि वह वोटिंग के बाद मतगणना के लिए रखी गई मशीनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और इलैक्शन कमीशन द्वारा दी गई गाइडलाइन को पूरी तरह लागू करवाएं।
पंजाब में चुनाव के बाद रखी गई ई.वी.एम. की मशीनों की सुरक्षा के लिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी सुरक्षा के लिए याचिका डाली थी। आम आदमी पार्टी के वकील एच.एस. फुल्का ने इसके बारे में जानकारी दी।
एच.एस. फुलका ने कहा के तरनतारन,लुधियाना,जालंधर तथा अमृतसर इत्यादि में ई.वी.एम. मशीनों की सुरक्षा के लिए जो प्रबंध किए गए हैं वह नाकाफी हैं। सुरक्षा बलों के साथ-साथ आम लोग भी ई.वी.एम. मशीनों वाले इलाके में घूम रहे हैं । तरनतारन में तो एक स्कूल में ई.वी.एम. मशीन रखी गई है जिसके साथ ही प्रिंसीपल का कमरा है और बच्चों को उधर पढ़ाया जाता है । इलैक्शन कमीशन की गाइड लाइन के अनुसार चुनाव प्रत्याशी ई.वी.एम. मशीनों के स्ट्रांग रूम के सामने बैठ सकते हैं जबकि ऐसा होने नहीं दिया जा रहा। हमने इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस का निपटारा करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश जारी किए हैं कि अपने द्वारा दी गई गाइड लाइन को सही ढंग से और पूरी तरह लागू करवाएं।