Edited By Des raj,Updated: 30 Aug, 2018 11:45 PM
पंजाब सरकार राज्य में अनधिकृत कालोनियों को रैगुलर करने के लिए जल्द ही नई नीति ला रही है, जिसके अंतर्गत 19 मार्च 2018 से पहले राज्य में तैयार की गई अनधिकृत कालोनियों को शीघ्र ही रैगुलर किया जाएगा। इस मामले को मंत्रिमंडल पहले ही मंजूरी दे चुका है। इस...
रूपनगर/चंडीगढ़ (विजय): पंजाब सरकार राज्य में अनधिकृत कालोनियों को रैगुलर करने के लिए जल्द ही नई नीति ला रही है, जिसके अंतर्गत 19 मार्च 2018 से पहले राज्य में तैयार की गई अनधिकृत कालोनियों को शीघ्र ही रैगुलर किया जाएगा। इस मामले को मंत्रिमंडल पहले ही मंजूरी दे चुका है। इस संबंध में शीघ्र ही नया नोटीफिकेशन जारी किया जाएगा ताकि लोग अपने प्लाटों व मकानों को रैगुलर करवा सकें।
इस संबंधी जानकारी देते हुए भवन निर्माण एवं शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वाइस चेयरपर्सन ग्माडा विनी महाजन ने बताया कि नीति के अनुसार डिवैल्पर, रैजीडैंट वैल्फेयर एसोसिएशन या व्यक्ति अनधिकृत कालोनी या प्लाटों को रैगुलर करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। यह पॉलिसी पंजाब न्यू कैपिटल (पैराफेरी) कंट्रोल एक्ट 1952 के तहत म्यूनिसिपल सीमाओं समेत समूचे प्रदेश में लागू होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के बावजूद अभी तक कई प्रोमोटर्स द्वारा अपनी अनधिकृत कालोनियों को कम्पाऊंड नहीं करवाया गया, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनधिकृत कालोनियों के प्रोमोटर्स व इन कालोनियों के प्लाट धारकों व बिल्डिंग के मालिकों को मुख्य धारा में शामिल होने हेतु एक और अवसर देते हुए रैगुलराइजेशन की यह नीति तैयार की गई है। अगर कई निर्धारित समय के भीतर कालोनी को रैगुलर नहीं करवाया जाएगा तो सरकार अवैध कालोनी काटने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेगी।